रोशनाबाद || 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 82 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18 नवम्बर 2019 की सुबह साढ़े सात बजे सिडकुल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी।काफी तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी सिडकुल थाने में दर्ज कराई थी।घटना के करीब दो माह के बाद पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था पीड़ित का आरोप था, आरोपी ने उसे दो तीन जगह पर पत्नी की तरह रखकर कई बार दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपी विपिन पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम तितावी मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाए।
पीड़िता का दो बार हुआ मेडिकल
पीड़िता को आरोपी के कब्जे से लेने के बाद मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया था।जहां पीड़िता ने अंदरूनी जांच कराने से इंकार कर दिया था।हालांकि, इसके बाद दोबारा पीड़िता ने मेडिकल जांच के लिए संबंधित विवेचक से संपर्क किया था।जहां कोर्ट के आदेश पर पीड़िता का दोबारा जांच हुई थी। जिसपर पीड़िता ने अंदरुनी जांच की सहमति दी थी।
कोर्ट ने पीड़िता को निर्भया प्रकोष्ठ से अर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश दिए हैं।उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जारी करने के निर्देश दिए गए