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बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की कारावास

देवा हरिद्वार। पांच वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने के मामले में एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर 2019 की शाम साढ़े पांच बजे पथरी थाना क्षेत्र के गांव में एक पांच वर्षीय बच्ची खेल रही थी। तभी आरोपी युवक पहुंचा और पीड़िता को पड़ोसी के मकान में अंदर ले गया था। जहां आरोपी ने गलत नीयत से बच्ची के कपड़े उतारने लगा था। लेकिन पड़ोस में बच्चों को खेलता देख वहां से भाग गया था। पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मां को सारी बात बताई थी। पीड़िता की मां ने आरोपी आदेश निवासी ग्राम इक्कड़ कला थाना पथरी के खिलाफ छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 4 वर्ष की कारावास तथा 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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