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राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सीतापुर के परिसर को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया

हरिद्वार || राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सीतापुर के परिसर को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सीतापुर में आयोजित राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से विनोद कुमारी व सहयोगी संस्था बहुउदय लोक सेवा संस्थान हरिद्वार, विनोद कुमारी ने बताया कि तंबाकू से बना हर उत्पाद मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचता है तंबाकू 7000 रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है निकोटीन की मात्रा होती है। तंबाकू चबाना ओरल कैंसर के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है तंबाकू चबाने से या सिगरेट बीड़ी की वजह से ओरल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है इसके साथ ही डाइट में आ रहे बदलाव कैंसर का जोखिम पैदा कर सकते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम तंबाकू प्रोडक्ट अधिनियम कोटपा अधिनियम 2003 धारा 4 सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है₹200 तक का जुर्माना हो सकता है होटल सिनेमा हॉल मॉल स्कूल आदि के मालिकों को बॉर्डर पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना होगा वह धारा 5 तंबाकू उत्पादन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध तंबाकू उत्पादन बेचने वाली दुकानों को बोर्ड प्रतिशत करना चाहिए जिससे तंबाकू के कारण कैंसर होता हैं । धारा 6क-18 साल से कम आयु के नाबालिग को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध , धारा 6ख शिक्षा संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय है उल्लंघन करने पर ₹200 तक का जुर्माना  हो सकता है। कॉलेज के प्रधान आचार्य श्री दिनेश सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं वे कर्मचारियों से रावण क्या कि वह अपने क्षेत्रों में जाकर तमक खुशियों से होने वाले नुकसान बताएं वह कॉलेज को तमक ऊपर सभी बनाएं जाने की घोषणा की। कॉलेज में एंटी दक्ष कलाकार गठन किया गया। छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण जागरुकता कार्यक्रम में प्रसन्न  उत्तर कार्यक्रम में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया । विनोद कुमारी , मनोज कुमार पाल अध्यक्ष बहुउदय लोक सेवा संस्थान हरिद्वार, प्रधानाचार्य दिनेश सिंह चौहान जी, मनिंदर कोर, रानू कुमार ,मनोज चौहान ,राहुल चौहान ,शशिकांत चौहान ,आदि ने सहयोग किया।

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