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सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तन किए जाने के लिए शासन की अनुमति लेनी होगी

प्रदेश में अब नगर निकायों के अन्तर्गत सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तन किए जाने के लिए शासन की अनुमति लेनी होगी। 

इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार द्वारा सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित पत्र में स्पष्ट किया गया है, कि कतिपय निकायों द्वारा शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित किये जा रहे हैं। अब स्थानीय निकायों द्वारा सडकों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर शासन की अनुमति प्राप्त की जाए तथा शासन की अनुमति के बाद ही नाम परिवर्तन कार्यवाही की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

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